सोशल मीडिया पर नई टैक्स व्यवस्था के बारे में भ्रामक जानकारी फैल रही है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को गलत सूचना से बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं होगा. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों का खंडन किया है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई कर प्रणाली वित्त अधिनियम, 2023 में धारा 115BAC (1A) के तहत पेश की गई थी। पुराने टैक्स सिस्टम में कई छूट हैं, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में कोई छूट नहीं है. नई कर प्रणाली वित्त वर्ष 2023-24 से कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए डिफ़ॉल्ट कर प्रणाली के रूप में लागू है और इसका मूल्यांकन वर्ष AY 2024-25 है।
नई कर प्रणाली के तहत कर दरें काफी कम हैं, हालांकि पुरानी कर प्रणाली की तरह कई छूट और कटौतियों (जैसे मानक वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये) का कोई लाभ नहीं है।