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1 अक्टूबर से लागू होंगे 3 नए नियम, पीपीएफ खाते पर नहीं मिलेगा ब्याज!

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Posted On:Wednesday, September 4, 2024

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, क्योंकि यह सरकारी गारंटी के साथ आता है। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। पीपीएफ अकाउंट के कुछ नियम बदल दिए गए हैं. जारी किए गए नए दिशानिर्देशों से नाबालिगों, एकाधिक खाताधारकों और एनआरआई के खाते प्रभावित हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय 1 अक्टूबर से पीपीएफ खातों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलावों की घोषणा 21 अगस्त 2024 को की गई थी.

क्या हैं नए पीपीएफ नियम 2024?
1- इसमें सबसे पहला नियम नाबालिगों पर लागू होता है. सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के खाते के लिए डाकघर बचत खाते के बराबर ब्याज दर का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग की उम्र 18 साल न हो जाए। इसके बाद पूरी ब्याज दर दी जाएगी. इस खाते की परिपक्वता अवधि भी वही तिथि होगी जिस दिन वह 18 वर्ष का हो जाएगा।

2- वित्त मंत्रालय के मुताबिक दूसरा बदलाव उन लोगों के लिए है जिनके पास एक से ज्यादा खाते हैं. इन दोनों खातों से प्राइमरी खाते में योजना के तहत तय ब्याज दर के मुताबिक पैसा आता रहेगा. जबकि दूसरे अकाउंट का पैसा भी प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. प्राथमिक और द्वितीय खाते के अलावा अन्य खाते संचालित करने वालों को ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3- तीसरा नियम एनआरआई पर लागू होता है. इसमें कहा गया कि 1968 के तहत खोले गए पीपीएफ खातों में खाता खोलने वाले के निवास स्थान की पूरी जानकारी फॉर्म एच में नहीं ली गई थी. इस दौरान जो भारतीय नागरिक एनआरआई बन गए उन्हें 30 सितंबर 2024 तक POSA तक ब्याज दर मिलेगी। इस तारीख के बाद इन खातों की रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.

क्या होता है पीपीएफ
पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद बचत योजना है। पीपीएफ को वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी अन्य बचत योजनाओं के साथ पेश किया गया था। इसमें 7.1% तक का ब्याज मिलता है। इसकी शुरुआत महज 500 रुपये से की जा सकती है.


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