फेक्ट चेक न्यूज डेस्क !!! श्मशान सेवाओं पर 18% की दर से माल और सेवा कर लगाने का दावा करने वाला मैसेज आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है । जब हमने इस मैसेज की सच्चाई का पता लगाया तो पता चला कि, जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में वृद्धि ने श्मशान सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अनुबंध कार्य को 12% से 18% तक कवर किया, लेकिन इसमें श्मशान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल नहीं किया गया हैं । मृतक व्यक्तियों को श्मशान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी अधिनियम के अनुसार जीएसटी से न तो अच्छी या सेवा माना जाता है । सरकार की नीतियां कितनी अलोकप्रिय हैं, यह दिखाने के लिए यह दावा व्यंग्यपूर्ण तरीके से किया जा रहा है ।
Claim: There will be 18% GST on Crematorium Services.#PIBFactCheck
▶️This claim is #Misleading.
▶️There is no GST on funeral, burial, crematorium, or mortuary services.
▶️In this reference GST @ 18% is only applicable for work contracts and not the services. pic.twitter.com/7HE2MPMs1s
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 20, 2022
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस दावे के पीछे का संदर्भ जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में कई सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाने के लिए किया गया बदलाव है, जिसे पहले से पहले से पैक और पूर्व-लेबल वाले खाद्य पदार्थ और अस्पताल के बिस्तरों से बाहर रखा गया था । जीएसटी परिषद जीएसटी पर नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों से मिलकर अंतर-सरकारी आम मंच है।
फैक्ट चेक : काउंसिल की 12% से 18% की बढ़ोतरी में श्मशान सहित बुनियादी ढांचे की वस्तुओं के लिए किए गए अनुबंध कार्य शामिल हैं, न कि श्मशान सेवा।