सोशल मीडिया और इंटरनेट के युग में हमारा सामना अनगिनत फर्जी खबरों से होता है। यह फर्जी खबर किसी भी व्यक्ति, देश या संस्था के बारे में हो सकती है। इस फर्जी खबर से सावधान रहने के लिए हम भारतीय रेलवे से जुड़े फर्जी खबरों के ताजा मामले लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब दोस्तों के लिए टिकट बुक करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा।
क्या हो रहा है वायरल?
सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे को लेकर एक दावा वायरल हो रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने रक्त संबंधियों या समान उपनाम वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत आईडी का उपयोग करके टिकट बुक कर सकता है। दोस्तों या अन्य लोगों के लिए बुकिंग करने पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना, 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। फेसबुक यूजर देवेन शाह ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा- ''बीजेपी ऐसे काम कर रही है जिससे उसका दुरुपयोग हो रहा है और बीजेपी को अगले चुनाव में मुक्त भारत अभियान में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए.''
जाँच पड़ताल
ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसलिए हमने इस दावे की जांच करने का फैसला किया. सबसे पहले हमने गूगल ओपन सर्च की मदद से विभिन्न वेबसाइट्स पर रेलवे के इस फैसले के बारे में सर्च किया। हालांकि, दोस्तों के लिए टिकट बुक करने पर जुर्माने को लेकर रेलवे की ओर से ऐसे किसी फैसले की खबर हमें नहीं मिली है. हमने रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट भी चेक की लेकिन वहां भी हमें रेलवे की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला।
इस तरह सच सामने आया
हर जगह खोजने के बाद हम रेलवे के सोशल मीडिया हैंडल पर गए। ऐसा करने पर हमें आईआरसीटीसी का एक ट्वीट मिला जिसने इस वायरल दावे का खुलासा किया। रेलवे ने नोटिस जारी कर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे को झूठा बताया है. रेलवे ने कहा है कि अलग-अलग उपनामों के कारण टिकट बुकिंग पर प्रतिबंध की सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठी और भ्रामक हैं। रेलवे ने कहा कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत यूजर आईडी पर अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकता है। प्रति माह अधिकतम 12 टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। यदि टिकट पर सवार यात्रियों में से एक भी आधार प्रमाणित है, तो आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के मामले में यह संख्या 24 टिकटों तक बढ़ सकती है। ऐसा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।