लोकसभा चुनाव में अब एक महीना भी नहीं बचा है. भारत निर्वाचन आयोग इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी करने में जुटा हुआ है. चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि चुनाव के दौरान कहां और कब शराब की दुकानें बंद रहेंगी यानी ड्राई डे रहेगा. इस रिपोर्ट में जानिए चुनाव के चलते अलग-अलग शहरों में कब नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें.आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135सी इसी से संबंधित है.
इसके मुताबिक, अगर किसी शहर में चुनाव होता है तो मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले ड्राई डे लागू किया जाता है. यह मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहता है. इस दौरान हर जगह सभी तरह की शराब की बिक्री पर रोक है. यह नियम सभी प्रकार के चुनावों में मान्य है। इस बार लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है.
यहां बताया गया है कि कैसे पता करें कि आपके स्थान पर अनुबंध कब बंद हो गया है
लोकसभा चुनाव सात चरणों में होने हैं. अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा. मान लीजिए अगर आपके शहर में मतदान होने वाला है तो उससे 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं। मतदान पूरा होने तक अनुबंध बंद रहेगा। आपको बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है. ऐसे में 17 अप्रैल से इन सीटों पर ड्राई डे शुरू हो जाएगा यानी ठेका बंद हो जाएगा जो मतदान खत्म होने तक बंद रहेगा.
Declaration of dry day for Loksabha General Election, 2024 (19-04-2024 and 26-04-2024) pic.twitter.com/kUYLzMlfDr
— JhunJhunu Sikar Update (@JJNSIKAR_UPDATE) March 19, 2024
मतगणना वाले दिन भी ड्राई डे का नियम
इसके अलावा जिस दिन वोटों की गिनती होनी है उसे भी सूखा दिवस घोषित किया गया है. इस दौरान शराब की दुकानों के साथ-साथ होटल, रेस्तरां और क्लब जैसी किसी भी जगह पर शराब की बिक्री पर रोक है। इस नियम का शराब विक्रेता के लाइसेंस के प्रकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी अवधि में आम आदमी के लिए शराब की भंडारण की मात्रा भी कम हो गई है।