मुंबई, 08 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, NCP (शरद पवार), AIMIM, TMC, CPI (M), IUML, DMK, RSP ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं, बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरेज रिजिजू ने कहा, वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को आपने (कांग्रेस) ही बनाया था।
वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड -
जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा का दान देता है, तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां 9.40 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं।
वक्फ बोर्ड का पुराना कानून -
- किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमैटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है।
- सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है।
- वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती
- वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी।
वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल -
- जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो। उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी।
- नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में अपील कर सकेगा
- अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।
- वक्फ बोर्ड में 2महिलाओं और अन्य धर्म के2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी।